
सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के साथ-साथ नियोजित शिक्षकों को दिनांक 01/07/2022 के प्रभाव से 34% के स्थान पर 38% महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।
1)वित्त विभागीय संकल्प सं०-3023/वि० दिनांक 08/04/2022 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01/01/2022 के प्रभाव से 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई थी।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/3/2022-E-II(B), दिनांक 03/10/2022 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक 01/07/2022 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 34% से बढ़ाकर 38% स्वीकृत किया गया है।
3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।
4.सरकार के उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि (i) सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 34% प्रतिशत से बढ़ाकर 38% करने की स्वीकृति दी जाती है। (ii) बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता का भुगतान दिनांक 01/07/2022 के प्रभाव से किया जाएगा। (iii) सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
यह भी पढ़ें - राज्य के प्राथमिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कब आए तो हो गई शुरु
(iv) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
(V) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जायगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार / वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।
5. उक्त वर्धित दर से महंगाई भत्ता का भुगतान माह अक्टूबर, 2022 के वेतन में जोड़कर होगा, किन्तु इसके पूर्व के माह जुलाई 2022 से आकलित बकाया राशि का भुगतान अक्टूबर 2022 के वेतन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।
6. उच्च न्यायालय / बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में वर्धित दर से महँगाई भत्ता