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नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर इपीएफ पर आया बड़ा फैसला

नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर इपीएफ पर आया बड़ा फैसला

वेतन में विलंब से ईपीएफ कटौती में समस्या।
बिहारपंचायतनगरप्रारंभिक शिक्षक संघ खजौली के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने पंचायती राज संस्थान में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान विलंब से होने के कारण शिक्षकों के कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) खाते में क्षतिपूर्ति . राशि जमा करने को लेकर डीपीओ (स्थापना), डीईओ, अपर सचिव सह निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) बिहार पटना, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, बिहार पटना,
आरडीडी दरभंगा एवं सहायक भविष्य निधि आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर को आवेदन भेज कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

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उन्होंने आवेदन में लिखा है कि पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसम्बर 2019 तथा सितंबर 2020 की अंशदान कटौती विलंब से की गई, जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के प्रतिकूल है। विदित हो कि अपर सचिव सह निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी पत्र की कंडिका 05 में स्पष्ट रुप से उल्लेखित है कि प्रत्येक माह की 15 वीं तारीख तक शिक्षकों, पुस्तकालयध्यक्षों की ई. पी. एफ की राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक है। विलंब की स्थिति में अतिरिक्त ब्याज की राशि जुर्माने के रूप में देय होगी, जिसकी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी। वहीं सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पत्र के विंदू 03 में भी यहबात उल्लेखित है कि 02 महीनों से कम में 05 प्रतिशत एवं 02 महीनों से अधिक में 10 प्रतिशत की दरसे क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित है।


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