
पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में। प्रसंग उप सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के झापांक 1816 दिनांक 12.11.2021 में अंकित करना है कि विभागीय सकल्प संख्या 1157. दिनांक 2908.2020 के तहत पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों को 01.04.2021 से देय मुल वेतन में 15 वृद्धि की स्वीकृति दी गई थी, के क्रम विभागीय ज्ञापांक 1816 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए उक्त सकल्प के आलोक में पूर्व से निर्गत पे मैट्रिक्स को पुन प्रतिस्थापित किया गया। पत्र में वेतन निर्धारण हेतु Online calculator का कार्य पारदर्शी एवं त्वरित गति से निष्पादित करने का निर्णय लिया गया दिनांक 17.12.2021 को आयोजित Video conferencing के माध्यम से पुनः स्पष्ट रूप से निदेश प्राप्त हुआ कि वेतन निर्धारण का कार्य आदि Online calculator के माध्यम से विभाग द्वारा प्रपत्र के आधार पर किया जाना है।
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अतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र एवं आवश्यक दिशा-निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि प्रपत्र में बाछित विवरणी शुद्ध शुद्ध अंकित करते हुए यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को Hard copy and soft copy (Excel Sheeet के Times New Roman font) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे अकनीय है कि इस आश्य का प्रमाण पत्र भी देंगे कि निगरानी जॉब से प्रभावित अप्रशिक्षित शिक्षक एवं अमान्य संस्थान से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर कोई भी शिक्षक का नाम सूची में शामिल नहीं किया गया है सलग्न प्रपत्र के कॉलम 19 (Pay Drawn) में 01.04.2021 को देय मूल वेतन ही अंकित करना है।