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सेवाकाल में मृत्युपरशिक्षकों के आश्रितों को चार लाख देने की मांग उठी: बंशीधर ब्रजवासी।
पटना। पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को चार लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि देने की व्यवस्था फिर से बहाल करने की मांग उठी है। इस बाबत परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी ने वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को ज्ञापन दिया है।
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ज्ञापन में कहा गया है कि तालिमी मरकज शिक्षा सेवियों एवं शिक्षा विभाग में लगे अन्य संविदाकर्मियों को उनके सेवाकाल में मृत्यु होने पर चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है । अन्य संविदा कर्मियों को भी ईपीएफ का लाभ दिया गया है और अनुदान की भी सुविधा जारी रखी गयी है, किंतु नियोजित शिक्षकों के मामले में सितंबर, 2020 से ईपीएफ का लाभ देने के साथ ही अनुग्रह अनुदान राशि देने की सुविधा को समाप्त कर दी गयी है ।
इससे वर्तमान में सेवा अवधि में मृत्यु होने पर शिक्षकों के आश्रितों को नाममात्र की भी सहयोग राशि नहीं मिल पायेगी। अभी शिक्षकों को ईपीएफ मद में हर माह मात्र 1800 रुपये अंशदान देने पड़ते हैं और इतनी ही राशि राज्य सरकार भी अंशदान देती है। इस हिसाब से चार लाख रुपये पूरा होने में नौ वर्ष लगेंगे। अपनी इस मांग को लेकर 1. परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ संघर्ष की तैयारी में है ।
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रिटायर शिक्षकों की टोह में सिर खपा रहा शिक्षा विभाग
हाईस्कूलो मेकक्षानी के लिए 1500 रिटायर शिक्षकों को किया जाना है नियुक्त पंचायतों में खुले हाईस्कूलों में कक्षा नी के लिए रिटायर शिक्षकों को खोजने में शिक्षा विभाग सिर खपा रहा है. विभाग का कहना है कि रिटायर शिक्षकों को रखने की अधिसूचना ती जारी हो गयी है, लेकिन किस तरह से नियोजन होगा, इसका कोई दिशा-निर्देश नहीं आया है.।
विभाग के मुताविक जिले में 1500 शिक्षकों के पद खाली होंगे लेकिन इतनी तादाद में रिटायर शिक्षक है या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता है, इधर माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष उमा किंकर ठाकुर ने कहा कि सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है, यह स्पष्ट नहीं है, सरकार को बताना चाहिए कि कब के रिटायर शिक्षक स्कूलों में रखे जायेंगे.जिले में खुले हैं । उत्क्रमित हाईस्कूल खुले छह महीने पहले जिले में 179 उत्क्रमित हाईस्कूल
पंचायतों में खोले गये हैं.।
इनमें इसी सत्र से पढ़ाई शुरू हुई है. इन स्कूलों में मध्य विद्यालय के ही स्नातक पास शिक्षकों को तैनाती हुई है. कुछ दूसरे स्कूल से भी शिक्षक बुलाकर यहां लगाये गये हैं. मध्य विद्यालयों के शिक्षक हाईस्कूलों में भेजने से मिडिल स्कूल की पढाई प्रभावित हो रही है.अभी सरकार से रिटायर शिक्षकों की बहाली पर विस्तृत दिशा-निर्देश नही मिला है, दिशा-निर्देश मिलने के बाद इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जायेगी।
अब्दुस सलाम अंसारी, जिला शिक्षा अधिकार वर्ष तक के शिक्षक हो सकते हैं बलाल उत्क्रमित हाईस्कूलों में 65 वर्ष तक के रिटायर शिक्षक बहाल किये जा सकते हैं. यह बहाली अनुबंध पर होगी, स्कूलों में बहाल होने के लिए शिक्षक का विहार का निवासी होना अनिवार्य है। रिटायर शिक्षकों की बहाली शिक्षक नियोजन होने तक ही होगी. हालांकि शिक्षकों को एक वर्ष का सेवा विस्तार भी दिया जा सकता है।
,पैनल बनाकर की जावेगी नियुक्ति शिक्षा विभाग ने बहाली के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया है. अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अभ्यर्थी का नाम पहले आयेगा, उसे बहाली में वरीयता दी जायेगी. पैनल का निर्माण विषय चार किया जायेगा. जिस अभ्यर्थी पर मामला चाल राहा हो, उसकी बहाली नहीं होगी. एक शिक्षक को प्रतिदिन 900 रुपये का भुगतान होगा. यह भुगतान 22,500 रुपये से अधिक नहीं हो सकता. बहाल होने वाले शिक्षकों से एक शपथ पत्र भी लिया जायेगा, कोई दावा जिसमें नहीं करने की बात करेंगे।