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शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने जारी किया निर्देश कहां 24 घंटे में शिक्षकों को मिलेगी।

शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने जारी किया निर्देश कहां 24 घंटे में शिक्षकों को मिलेगी।

सचिका संख्या-7 / विविध-07/2022 / बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक ( नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 ( यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक ( नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के आलोक में वर्ष 2019-20 में प्रारंभ किए गए शिक्षक नियुक्ति की कार्रवाई के क्रम में प्रथम चक्र विभागीय अधिसूचना संख्या 621 दिनांक 03.07.2021. द्वितीय चक्र विभागीय अधिसूचना संख्या-755 दिनांक 28.07.2021. तृतीय चक्र अधिसूचना संख्या 1384 दिनांक 20.122021 एवं विशेष चक्र अधिसूचना ज्ञापांक 114 दिनांक 10.02.2022 में निहित निदेश के अनुरूप संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा पूर्ण की जा चुकी है।

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2. उक्त सभी चक्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कई नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से यथा औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित नहीं किये जाने, अंतिम मेघा सूची प्रकाशित नहीं किये जाने, नियोजन इकाई के सचिव / अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने या असयोग करने के कारण या कॉन्सिलिंग पूर्ण रूपेण अथवा आशिक रूप से रद्द होने आदि के कारण कॉन्सिलिंग की सफल प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है। विभागीय स्तर पर पूर्ण समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे नियोजन इकाइयों में जहाँ कॉन्सिलिंग की सफल प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है, उन नियोजन इकाइयों में कॉन्सिलिंग कराते हुए चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाए।

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3. अब तक कॉन्सिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराने वाले नियोजन इकाइयों के संबंध में यह आवश्यक होगा कि दिनांक 18.06.2022) तक नियोजन इकाइयों द्वारा तैयार मेधा सूची संबंधित जिले के NIC के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। उक्त मेघा सूची पर आपत्ति प्राप्त करने एवं आपत्ति का निराकरण के पश्चात् दिनांक 25.06.2022 तक अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि जिला पदाधिकारी स्तर से सभी संबंधित नियोजन इकाइयों के लिए पत्र निर्गत किया जाय, जिसमें विशेष रूप से यह उल्लिखित हो कि शिक्षक नियोजन 2019-20 में नियुक्ति हेतु प्रत्येक नियोजन इकाई के लिए यह अंतिम अवसर होगा एवं नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करने पर इसे संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए दोषी पदाधिकारी / कर्मी तथा संबंधित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध प्रासंगिक अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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