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कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए है। बिहार में पिछले एक सप्ताह से पोजिटिविटी दर 10 प्रतिशत के ऊपर बनी हुई है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश संख्या- 2835, दिनांक 04.05.2021 के माध्यम से संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कतिपय प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है, जो सम्प्रति 15.05.2021 तक लागू है।
शिक्षकों को ऐसा क्या मिल गया कि शिक्षकों ने कहा, शिक्षा मंत्री का आभार जरुर जान लें।
2. राज्य में कोविड- 19 संक्रमण नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप जिला प्रशासन एवं बिहार पुलिस द्वारा सतत् कार्रवाई की जा रही है।
3. कोविड- 19 संक्रमण से ग्रसित नागरिकों के ईलाज एवं बचाव हेतु सभी सरकारी अस्पताल युद्ध स्तर पर कार्यरत हैं। इसी प्रकार कई अस्पतालों को विशिष्ट रूप से Covid care Center के रूप में चिन्हित किया गया है। उक्त स्थानों पर विधि-व्यवस्था संधारण, कार्यरत सरकारी सेवकों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा एवं अन्य कार्य हेतु दण्डाधिकारी / पर्यवेक्षक, पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मी प्रतिनियुक्त किये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा कोविड- 19 संक्रमण की रोक थाम हेतु अग्रिम पंक्ति पर कार्यरत स्वास्थ्य सेवा के पदाधिकारियों / कर्मियों को विशेष वेतन आदि का भुगतान किया जा रहा है। चिन्हित अस्पतालों, Covid Care Centers में दण्डाधिकारी, पुलिस एवं अन्य कर्मियों द्वारा भी संक्रमण की रोक थाम हेतु अग्रिम पंक्ति पर कार्य किया जा रहा है। अतएव कोविड- 19 संक्रमण के प्रसार की रोक-थाम एवं चिकित्सा हेतु चिन्हित अस्पतालों एवं Covid Care Centers में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी / पर्यवेक्षक (Supervisor) तथा पुलिस पदाधिकारियों / कर्मियों को भी उनके वेतन स्तर के अनुरूप विशेष प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता है, जिससे राज्य पुलिस एवं दण्डाधिकारियों का मनोबल बना रह सके। दण्डाधिकारी / पर्यवेक्षक (Supervisor) एवं पुलिस पदाधिकारियों / कर्मियों को वेतन स्तर के अनुरूप विशेष प्रोत्साहन राशि निम्नवत भुगतेय होगी।