
12 नवम्बर 2021 सं० 11 / वि 1-08 / 2013 (अंश-III) 1816- विभागीय संकल्प संख्या-1530 दिनांक- 11.08.2015 के तहत नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को 5200-20,200 वेतनमान के साथ ग्रेड वेतन क्रमश: 2000 2400 एवं 2800 स्वीकृत किया गया।
2. उक्त संकल्प में यह प्रावधानित था कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को समय समय पर राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं देय वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा। साथ ही, नियोजित एवं भविष्य में नियोजित प्रशिक्षित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतनमान के साथ ग्रेड-पे की देयता उनकी सेवा के दो वर्ष पूरा होने के उपरांत देय होगा । 3. विभागीय संकल्प संख्या-1632 दिनांक- 21.06.2017 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन (पे मैट्रिक्स आधारित)
नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को स्वीकृत किया गया। साथ ही, वित्त विभाग के संकल्प संख्या-80 43 दिनांक 11.10.2017 के तहत राज्य कर्मियों के लिए स्वीकृत मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता के अनुरूप भी उक्त भत्ता नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को देय है। 4. विभागीय सकल्प संख्या-1632 दिनांक 21.06.2017 को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश विभागीय आदेश ज्ञापांक- 1900 दिनांक 04.10.2019 के द्वारा निर्गत किया गया। 5. इस क्रम में पंचायतीराज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वर्तमान वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से उनको 01 अप्रैल, 2021 को देय वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय विभागीय संकल्प संख्या-1157 दिनांक 29.08.2020 के तहत लिया गया है। 6. विभागीय संकल्प संख्या-1157 दिनांक 29.08.2020 के तहत वर्द्धित दर से वेतन के निर्धारण हेतु वित्त विभाग के परामर्श से प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किया जाना है।
7. उक्त संकल्प के आलोक में पूर्व से निर्गत पे मैट्रिक्स को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है-
8. वेतन का निर्धारण हेतु online calculator तैयार कराया जा रहा है, ताकि यह कार्य पारदर्शी एवं त्वरित गति से निष्पादित हो सके। वेतन का निर्धारण online calculator उपलब्ध कराने के पश्चात् ही किया जाएगा। 9. उक्त संकल्प अथवा उक्त आदेश के क्रियान्वयन में किसी बिन्दु पर विभेद होने की स्थिति में एतद् संबंधी पूर्व निर्गत आदेशों / परिपत्रों का अवलोकन किया जा सकता है अथवा आवश्यकतानुसार प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक निदेश निर्गत किए जा सकते हैं। 10. उक्त पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
अरशद फिरोज,
उप सचिव, शिक्षा विभाग
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