
जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पद आवंटित करने एवं तदनुसार आरक्षण रोस्टर का कार्य सम्पादित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।
विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 7/ विविध-30/2021- 1053 दिनांक 04.10.2021 के द्वारा राज्य सरकार के पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन पंचायत प्रारंभिक शिक्षक/ नगर शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत पद में से 40518 पद को प्रत्यार्पित करते हुए शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्राणाधीन प्राथमिक विद्यालयों में 40518 प्रधान शिक्षक के पद की स्वीकृति प्राप्त है। प्रधान शिक्षक के स्वीकृत सभी पद सीधी नियुक्ति से भरा जाना है।
उक्त के आलोक में प्रधान शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों 40518 सलग्न सूची के अनुसार जिले को आवंटित किया जाता है। तदनुसार प्रधान शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए निम्नांकित निदेश दिया जाता है -
1. राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू, आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। || प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय की नियुक्ति जिलास्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा।
iii. प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय का आरक्षण-समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
iv. प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिन्दु 01 से प्रारंभ होगा।
अतः उपरोक्त दिशा-निदेश का पालन करते हुए दिनांक 23.10.2021 तक आरक्षण-समाशोधन के पश्चात जिले की कोटिवार रिक्ति समेकित कर प्रतिवेदन सॉफ्ट कॉपी Email-ID- directorne.odu@gmail.com पर तथा इसकी हस्ताक्षरित प्रति विशेष दूत द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अनु०:- जिलावार प्रधान शिक्षकों के आवंटित पद का विवरणी
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