
जिले में गिरते तापमान और विशेष रूप से सुबह के समय अधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, जिला दंडाधिकारी, पटना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जिले के सभी विद्यालयों में सुबह 09.00 बजे से पहले एवं अपराह्न 03.30 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता हूँ। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को तदनुसार पुनर्निधारित करेंगें। उपरोक्त आदेश दिनांक 21.12.2021 से लागू होगा एवं अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
यह आदेश दिनांक 20.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।
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