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पटना। राज्य में नवगठित नगर निकायों के आठ किलोमीटर के दायरे में अवस्थित सरकारी स्कूलों के शिक्षक-कर्मियों को शहरी आवास भत्ता मिलेगा। इसके दायरे में सरकारी प्राइमरी स्कूलों से लेकर प्लस टू स्कूलों तक के शिक्षक कर्मचारी आयेंगे। बिहार राज्य कर्मचारी (आवास भत्ता) नियमावली, 1980 के प्रावधानों के तहत नवगठित नगर निकायों के आठ किलोमीटर के दायरे में अवस्थित सरकारी स्कूलों के शिक्षक-कर्मियों को शहरी आवास भत्ता का भुगतान होगा। बिहार राज्य कर्मचारी (आवास भत्ता) नियमावली, 1980 के तहत राजकीयकृत उच्च विद्यालयों उच्च माध्यमिक विद्यालयों, राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों एवं राजकीय बुनियादी विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को आवास भत्ता की स्वीकृति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है।
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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये निर्देश में कहा गया है कि बिहार राज्य कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) नियमावली, 1980 की कंडिका- चार के प्रावधान के आलोक में अर्हक नगर के शहरी सीमा के आठ किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतरकर्मियों को आवास भत्ता की स्वीकृति हेतु विभाग के स्तर से उप विकास आयुक्त को शक्ति प्रत्यायोजित की गयी है। इस संबंध में 26 अप्रैल, 1986 को विभागीय पत्रांक- 1150 के तहत मार्गनिर्देश निर्गत है।
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विदित हो कि कालांतर में स्थानीय निकायों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति एवं 11 अगस्त, 2015 को निर्गत विभागीय संकल्प संख्या- 1530 द्वारा उन्हें वेतनमान देते हुए समय-समय पर राज्यकर्मियों के अनुरूप मकान किराया भत्ता दिये जाने के प्रावधान, कई ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सीमा में शामिल करने-नये शहरी क्षेत्रों को अधिसूचित किये जाने एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिले में नयी संरचना लागू होने के पश्चात 26 अप्रैल, 1986 को निर्गत विभागीय पत्रांक- 1150 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये निर्देश में कहा गया है कि 26 अप्रैल, 1986 को निर्गत विभागीय पत्रांक- 1150 में वर्णित शर्तों को यथावत रखते हुए वित्त विभाग द्वारा घोषित अर्हक शहर के शहरी सीमा के आठ किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों (जिन्हें मकान किराया भत्ता देय है) को शहरी आवास भत्ता स्वीकृत करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र निर्गत करने की तिथि से शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।
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आपको याद दिला दूं कि इसकी मांग शिक्षक संगठनों द्वारा नवगठित नगर निकायों के अस्तित्व में आने के बाद से ही की जा रही थी। इस बीच परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि इसके लिए उनके संगठन द्वारा भी मुख्यमंत्री एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिये गये थे । जिन शिक्षक कर्मियों को ग्रामीण आवास भत्ता 4% मिल रहा था उन्हें अब 8 किलोमीटर के दायरे में आने के बाद उन्हें 8% आवास भत्ता मिल सकता है