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बिहार पटना :- नियोजित शिक्षको को वित्तीय संरक्षण का मिलेगा लाभ। नियोजित शिक्षकों के दूसरे नियोजन में योगदान करने वित्तीय संरक्षण का लाभ मिलने के विषय मे सूचना के अधिकार के तहत शिक्षा विभाग से पूछे गए प्रश्न के जवाब में शिक्षा विभाग ने कहा कि नियोजित शिक्षक के संसोधित नियमावली 2020 के अनुसार नियोजित शिक्षकों को वित्तीय संरक्षण का लाभ मिलेगा।
वित्तीय संरक्षण का लाभ ऐसे नियोजित शिक्षकों को मिलेगा जो प्रारम्भिक विद्यालयों में वर्तमान में नियोजित शिक्षक के पद पर पदस्थापित है और वो शिक्षक दूसरे नियोजन इकाई यानी माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में STET उत्तीर्ण कर नियुक्ति प्राप्त करते हैं । ऐसे नियोजित शिक्षकों संशोधित नियमावली 2020 के अनुसार वित्तीय संरक्षण का लाभ मिलेगा।
वित्तीय संरक्षण का अर्थ
जिस मूल वेतन पर नियोजित शिक्षक प्रारम्भिक विद्यालय में पदस्थापित है वही मूल वेतन के साथ माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योगदान करने पर नवनियुक्त नियोजित शिक्षकों को वही मूल वेतन को आधार मानकर वेतन का भुगतान किया जाएगा इससे प्रारम्भिक से माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योगदान करने वाले शिक्षकों के वेतन में कमी नही होगी। इसका फायदा ये होगा कि अधिक संख्या में शिक्षक माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योगदान करेंगे।
वित्तीय संरक्षण का लाभ
वित्तीय संरक्षण का लाभ मिलने से नियोजित शिक्षकों को वेतन घटने की बजाय वेतन बढ़ जाएगा। माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योगदान करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को 40000 रुपये वेतन का भुगतान किया जाएगा 40 हजार रुपये वेतन ऐसे नियोजित शिक्षकों को मिलेगा जो पहले से प्रारम्भिक स्कुलों में नियुक्त थे और STET उत्तीर्ण कर सातवे चरण के शिक्षक बहाली 2022 में माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योगदान करेंगे।