
कोविड-19 संक्रमण के कारण विद्यालयों / उच्च शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों
को बंद रखने के संबंध में।
गृह विभाग (विशेष शाखा) के शापांक-जी/ आपदा-06-02/2020-38 दिनांक 04.01.
2022 एवं 91 दिनांक 06.01.2022 निर्गत विभागीय पत्रांक मा०शि० / स्था ख-171/2016 / 22 दिनांक 05.01.2022 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए गृह विभाग के झापाक - जी / आपदा-06-02/2020-91 दिनांक 06.01.2022 द्वारा निर्गत संशोधित दिशा निर्देश के आलोक में निम्न निर्णय लिया गया।
(1) सभी विद्यालय / महाविद्यालय / शिक्षण / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान जिनके छात्रावास सहित) तत्काल प्रभाव से दिनांक 21.01.2022 तक बंद रहेगें, परन्तु उनके कार्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किये जा सकेगें।
(2) ऑनलाईन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जायेगा एवं शैक्षणिक संस्थानों के 15-18 वर्ष के छात्र / छात्राओं कोविड-19 का टीका लेना सुनिश्चित करेंगे।
(3) जिला के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निदेश दिया जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों के 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर टीकाकरण की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगाएवं इसके कार्यान्वयन हेतु संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन-सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का सहयोग लिया जाएगा।