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कोविड-19 संक्रमण के कारण बिहार राज्य अंतर्गत अवस्थित सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों को दिनांक 18.04.2021 तक बंद रखने के संबंध में। गृह विभाग (विशेष शाखा) के आदेश ज्ञापांक-जी / आपदा-06-02/2020 2633 दिनांक 09.04.2021 एवं विभागीय पत्र संख्या 901 दिनांक 10.04.2021.
उपर्युक्त विषयक पत्रांक-901 दिनांक 10.04.2021 का संदर्भ लिया जाय जिसमें बिहार राज्य अंतर्गत अवस्थित सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों / महाविद्यालयों / कोचिंग संस्थानों को दिनांक 18.04.2021 तक बंद रखने का निर्णय संसूचित किया गया था। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि :
1. प्राथमिक विद्यालयों में जहां दो शिक्षक हैं वहां बारी-बारी से शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे तथा जहां दो से अधिक शिक्षक पदस्थापित है वहां प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे।
2 मध्य विद्यालयों / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे तथा शेष शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे।
3. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के संदर्भ में सह प्राध्यापक, प्राध्यापक एवं उनके समकक्ष स्तर एवं ऊपर के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे तथा सहायक प्राध्यापक एवं उनके समकक्ष पदाधिकारी एवं उनसे न्यून सभी पदाधिकारी एवं कर्मी बारी बारी से प्रतिदिन 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे।
शेष शर्तें एवं पूर्व निर्गत पत्रांक 793 दिनांक 04.04.2021 एवं पत्रांक-901 दिनांक 10.04.2021 के पूर्व अनुरूप यथावत रहेगी।
उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए