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राज्यपाल के आदेश ब सरकार के उप सचिव के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के निर्देशक ने जारी किया निर्देश पत्र हुआ जारी।

राज्यपाल के आदेश ब सरकार के उप सचिव के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के निर्देशक ने जारी किया निर्देश पत्र हुआ जारी।

कोविड- 19 संक्रमण के कारण राज्य के सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, अनुदानित प्रारंभिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसा संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति / मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साईकिल योजना / बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना / मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना / प्रोत्साहन योजना तथा शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजनाओं का वित्तीय लाभ DBT के माध्यम से वितरित करने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को एक बार (One Time) शिथिल किये जाने के संबंध में।

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छात्र / छात्राओं के 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर राज्य के सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अनुदानित प्रारंभिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसा संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति / मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साईकिल योजना / बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना / मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना / प्रोत्साहन योजना तथा शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना से अच्छादित किया जाता है।

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2. राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त योजनाओं के लिए लाभुकों को 75 प्रतिशत उपस्थिति को लागू करने का निर्णय है। परन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 पेन्डेमिक के कारण केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये गये लॉकडाउन तथा कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों को पूर्णतः बंद रखा गया। शिक्षा विभाग के आदेश ज्ञापांक-1204 दिनांक 06.07.2021 द्वारा वैसे शैक्षणिक संस्थान जहां कक्षा-09 से 12 की पढ़ाई होती है, के वर्ग 11वीं एवं 12वीं को दिनांक 12.07.2021 से कतिपय शर्तों के साथ छात्र/ छात्राओं को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु खोलने का निदेश दिया गया। साथ ही विभागीय पत्रांक-1512 दिनांक 05.08.2021 द्वारा सभी विद्यालयों में दिनांक 07.08.2021 से 9वीं एवं 10वीं तथा दिनांक 16.08.2021 से वर्ग-1 से 8वीं तक की कक्षाओं को खोलने का निर्णय लिया गया।

वर्णित स्थिति में राज्य के सभी कोटि के प्रारंभिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाभुक आधारित योजनाओं की राशि DBT के माध्यम से वितरित किये जाने में 75 प्रतिशत उपस्थिति को लागू किया जाना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है।

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3. कोविड- 19 संक्रमण के कारण राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों अनुदानित प्रारंभिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसा संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति / मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साईकिल योजना / बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना / मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना / प्रोत्साहन योजना तथा शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजनाओं का वित्तीय लाभा DBT के माध्यम से वितरित करने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को एक बार (One Time) शिथिल किया जाता है।

4. उपर्युक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जनसधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए।

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