
बिहार पटना के ज्ञापांक-जी / आपदा-06-02 / 2020-44 / वि०स० को० दिनांक 28.04.2021 द्वारा निर्गत आदेश की कंडिका-4 (v) के आलोक में दिनांक 29.04. 2021 से 15.05.2021 तक गृह विभाग में 25 प्रतिशत कर्मियों के द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा तथा 4.00 बजे अपराह्न में कार्यालय बंद हो जायेगा। (1) सभी प्रभारी पदाधिकारी / आप्त सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी, गृह विभाग
(आरक्षी शाखा) को आदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने प्रशाखा / कोषांग में पदस्थापित
एवं कार्यरत कर्मियों की एक चौथाई (25 प्रतिशत) की सीमा तक ही उपस्थिति सुनिश्चित
करने हेतु अपने स्तर से रोस्टर व्यवस्था लागू करेंगे तथा उसकी प्रति मुख्यालय स्थापना
प्रशाखा-4 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
(1) उक्त व्यवस्था के अंतर्गत कार्य दिवस में कार्यालय नहीं आने की स्थिति में भी संबंधित कर्मी मुख्यालय स्थित अपने निवास पर ही रहेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर ही कार्यालय में उपस्थित हो सकें। यह रोस्टर व्यवस्था दिनांक 15.05.2021 तक लागू रहेगी।
ii) कोविड-19 के सुरक्षात्मक उपाय, यथा-मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। (iv) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।