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PATNA : राज्य में सवा लाख स्कूली शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति के लिए छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन जमा होने के दूसरे दिन शनिवार को शिक्षा विभाग ने सभी साढ़े आठ हजार नियोजन इकाइयों की व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने का आदेश जिलों को दिया. विभाग ने इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है. प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थी 25 जून तक आवेदन कर सकेंगे. शिक्षक नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए चार फीसदी आरक्षण का प्रविधान हैं।
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आवेदन का दिया है मौका
जानकारी के मुताबिक, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया है. इस बहाली में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षको की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर, 2019 तक थी. इसलिए 26 सितंबर, 2019 तक नियुक्ति की अहर्ता रखने वाले छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही आवेदन का मौका दिया गया है. प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर, 2019 थी. इसलिए 23 नवंबर, 2019 तक नियुक्ति की अहर्ता रखने वाले छूटे हुए अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने का मौका दिया गया है.