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पंचायती एवं नगर निकाय नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण एवं प्रमोशन को लेकर शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने जारी किया पत्र

पंचायती एवं नगर निकाय नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण एवं प्रमोशन को लेकर शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने जारी किया पत्र

राज्य में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कोटि के शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन विसंगति, प्रोन्नति, एम०ए०सी०पी० तथा नियोजन इकाई के अन्दर तथा अंतर्नियोजन इकाई में ऐच्छिक स्थानांतरण आदि के मामले में विभागीय स्तर पर अबतक निर्णय लंबित रहने के कारण शिक्षकों में रोष व्याप्त है।
अतः पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कोटि के शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों से संबंधि तमामले पर अविलंब निर्णय लिये जाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह. /- संजीव श्याम सिंह, स.वि.प.

ह. /- डॉ० संजीव कुमार सिंह, स.वि.प.

ह. /- प्रो० संजय कुमार सिंह, स.वि.प.

ह. /- सर्वेश कुमार, स.वि.प.
ह. /- मदन मोहन झा. स.वि.प.

 

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वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कोटि के शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों के द्वारा वेतन विसंगति से संबंधित प्राप्त आपत्तियों के निराकरण पर अपेक्षित सुझाव देने हेतु विभागीय ज्ञापांक-1690 दिनांक 29.08.2022 के द्वारा गठित समिति की अनुशंसा प्राप्त हो गई है। इसपर विभागीय सहमति देते हुए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है

 

"बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020" एवं "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 के नियम 7 (ii) में क्रमशः जिला परिषद् उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं नगर निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है।


 

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उक्त नियमावली में यह भी प्रावधानित है कि राज्य सरकार के अधीन प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान जिला परिषद् अन्तर्गत होने वाले प्रोन्नति पर भी प्रभावी होगा।
इस क्रम में अंकित करना है कि प्रोन्नति में आरक्षण का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन रहने के कारण समान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के आदेश ज्ञापांक- 5066 दिनांक - 11.04.2019 के द्वारा सभी प्रोन्नति हेतु प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है। उक्त वर्णित कारणों से जिला परिषद् उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति देने में तत्काल विधिक कठिनाई है।
राज्य में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कोटि के शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों को एम०ए०सी०पी० योजना से आच्छादित करने का निर्णय/ प्रावधान वर्तमान में प्रवृत उक्त नियमावली 2020 में नहीं है।

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उक्त नियमावली 2020 में नियोजन इकाई के अन्दर ऐच्छिक स्थानांतरण करने हेतु संबंधित नियोजन इकाई ही सक्षम प्राधिकार है। अतएव यह कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई के स्तर पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर की जाती है जहाँ तक अन्तरजिला स्थानान्तरण का  प्रश्न है, तो अंकित करना है कि उक्त नियमावली में महिला शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों के अन्त जिला / अन्तर नियोजन इकाई ऐच्छिक स्थानान्तरण का प्रावधान किया गया है। नियमावली में निहित प्रावधान को लागू करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-875 दिनांक 07.06.2021 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। साथ ही स्थानान्तरण की कार्रवाई को सूचिता के साथ करने हेतु वेब पोर्टल बनाया जाना है। वर्तमान में प्रक्रियाधीन छठे चरण के शिक्षक नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करने के उपरांत इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।
संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

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