
शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को मिलने वाले अवकाश की गाइडलाइन तैयार कर ली है. अगले सप्ताह इसे जारी कर दिया जायेगा. इसके तहत शिक्षकों को कैजुअल लीव एक दिन में मंजूर हो जायेगी. सात दिनों की छुट्टी के लिए डीइओ को आवेदन करना होगा. यदि डीइओ ने इस पर सात दिनों में कोई निर्णय नहीं लिया, तो छुट्टी स्वतः ही मंजूर हो जायेगी. सभी आवेदन ऑनलाइन लिये जायेंगे. गाइडलाइन में यह प्रावधान किया गया है कि कितने दिनों की छुट्टी को किस स्तर पर मंजूर किया जायेगा. किस शिक्षक को कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्यार्थ ने शनिवार को शिक्षा
स्कूलों का बनेगा रेवेन्यू रिकार्ड :
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों का रेवेन्यू रिकॉर्ड रखा जायेगा. किस स्कूल के पास कितनी जमीनें हैं और उनमें कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया गया है, इसकी जानकारी रखी जायेगी. अतिक्रमित क्षेत्र को खाली कराया जायेगा. इसके लिए शिक्षा विभाग भू - संपदा पदाधिकारी और सहायक भू - संपदा पदाधिकारी नियुक्ति करेगा.