
प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 10 तरह की छुट्टियां मिलेंगी, जिनमें आकस्मिक, विशेष आकस्मिक, मातृत्व, पितृत्व, शिशु देखभाल, उपार्जित, आधे वेतन पर, असाधारण, अदेय और रुपांतरित छुट्टी शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने अवकाश स्वीकृति को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 23 जून के बाद सभी आवेदन ऑनलाइन ही मान्य होंगे।
हर वर्ष 16 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा, संख्या के आधार पर मिलेगी छुट्टी प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों को अब 10 प्रकार की छुट्टियां मिलेंगी। इनमें प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने अवकाश स्वीकृति के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के उप सचिव अमित कुमार पुष्पक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें अवकाश की स्वीकृति प्रक्रिया को एकरूप, स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की बात कही गई है। पत्र में कहा गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर बाकी सभी शिक्षकों पर यह आदेश लागू होगा। शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, मातृत्व और प्रसव अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, पितृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, आधे वेतन पर छुट्टी, रुपांतरित छुट्टी, असाधारण अवकाश और अदेय छुट्टी मिलेगी। आकस्मिक अवकाश हर कैलेंडर वर्ष में 16 दिन तक अनुमान्य होगा। नई नियुक्ति होने पर उस वर्ष के बचे हुए महीनों के अनुसार अनुपातिक रूप से छुट्टी दी जाएगी।
23 के बाद ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी मो. असगर अली ने
बताया कि जारी आदेश के अनुसार 23 जून के बाद ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। जब तक ऑनलाइन व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक ही ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 23 जून के बाद सभी अक्काश आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही मान्य होंगे। अवकाश स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार को बिहार सेवा संहिता के नियमों के तहत ही निर्णय लेना होगा। स्वीकृति के दौरान यह भी देखा जाएगा कि छुट्टी देने से विद्यालय की पढ़ाई पर असर न पड़े। विद्यालय में कार्यरत कुल शिक्षकों की संख्या के अनुपात में ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।