
बिहार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए अवकाश व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब शिक्षकों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा, जो ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर होगा। यह नई व्यवस्था 23 जून से लागू की जाएगी।
इस नई व्यवस्था के तहत, शिक्षकों को अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और संबंधित अधिकारी भी अवकाश की स्वीकृति ऑनलाइन ही देंगे। महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन मिलेगा, जिसमें 6 महीने तक का अवकाश शामिल है। इसके अलावा, दो बच्चों की देखभाल के लिए दो वर्ष तक का अवकाश मिल सकता है।
अवकाश की स्वीकृति के नियमों के अनुसार, प्रधान शिक्षक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवकाश देंगे, जबकि सहायक और विशिष्ट शिक्षकों को प्रधान शिक्षक और प्रभारी प्रधानाध्यापक अवकाश देंगे। इसके अलावा, पितृत्व अवकाश 15 दिनों का होगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद शिक्षक 300 दिनों तक उपार्जित अवकाश ले सकते हैं।
निजी कार्य और स्वास्थ्य के आधार पर शिक्षक आधे वेतन पर अवकाश ले सकते हैं और जांच के बाद अवकाश मंजूर किया जाएगा। इसके अलावा, डीईओ की स्वीकृति के बाद बिना वेतन के शिक्षकों को असाधारण अवकाश दिया जाएगा। सर्विस के दौरान 180 दिनों तक स्वास्थ्य कारणों से शिक्षक अवकाश ले सकते हैं और इस दौरान वेतन दिया जाएगा।