
- 2634 रिक्त पंचायत पदों पर उपचुनाव की घोषणा
- मतदान की तिथि 9 जुलाई, मतगणना 11 जुलाई को होगी
- नामांकन प्रक्रिया 14 जून से 20 जून तक चलेगी
- आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ गई है
पटना, राज्य ब्यूरो: बिहार में त्रि-स्तरीय पंचायतों के 2634 रिक्त पदों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इस संबंध में उपचुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह उपचुनाव पंचायत स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त करने का अवसर प्रदान करेगा।
उपचुनाव को लेकर जिन क्षेत्रों में मतदान होगा, वहां आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को अब आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा।
मतदान की तिथि 9 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके दो दिन बाद यानी 11 जुलाई को मतगणना कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय सभी प्रशासनिक तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जा सकें।
इस उपचुनाव में छह श्रेणी के पदों पर निर्वाचन कराया जाएगा। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य और सरपंच शामिल हैं। इन सभी पदों पर जनता को अपने नए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलेगा।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, 13 जून को उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद 14 जून से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जो 20 जून तक चलेगी। इसके बाद 21 जून से 23 जून तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।
इस प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतरने का अवसर मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।