
छपरा, दिनांक १५ /2-02/ पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में। उप सचिव, बिहार पटना के ज्ञापांक 1816 दिनांक 12.11.2021 में अंकित करना है कि विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 29.08.2020 के तहत पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों को 01.04. • 2021 से दय मूल वेतन में 15% वृद्धि का प्रावधान किया गया था। उक्त के कम में विभागीय ज्ञापांक 1816 दिनांक 1211.2021 के द्वारा आवश्यक दिशा निदेश जारी करते हुए वर्णित संकल्प के आलोक में पूर्व से निर्गत पे-मैट्रिक्स को पुनः प्रतिस्थापित किया गया। पत्र में वेतन निर्धारण हेतु Online Calculator का कार्य पारदर्शी एवं त्वरित गति से निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 17.12.2021 को आयोजित Video Confrenecing के माध्यम से पुनः स्पष्ट रूप से निदेश प्राप्त हुआ है कि वेतन निर्धारण का कार्य आदि Online Calculator के माध्यम से विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र के आधार पर किया जाना है।
अतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र एवं आवश्यक दिशा निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में वांछित विवरणी अंकित करते हुए यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को Hard Copy And Soft Copy Excel Sheet में (Times New Roman Font में तैयार कर E-Mail ID dpoest.saran@gmail.com पर अपने बी०आर०सी० के E-Mail ID से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अंकनीय है कि इस आशय का प्रमाण पत्र भी देगें कि निगरानी जाँच से प्रभावित, अप्रशिक्षित शिक्षक एवं अमान्य संस्थान से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर कोई भी शिक्षक का नाम सूची में शामिल नहीं किया गया है। संलग्न प्रपत्र के कॉलम 19 (Pay Drawn) में 01.04.2021 को देय मूल वेतन ही अंकित करना है।
नोट:- E-Mail सिर्फ बी०आर०सी० के E-Mail ID से ही स्वीकृत किया जायेगा।