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जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय मे आज दिनांक 02-06-2022 को उपलब्ध सभी संगठन पदाधिकारियों/प्रधानाध्यापको के प्रति आभार प्रकट करते हुए सूचित करना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुज० की उपस्थिति मे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा निम्न सहमति दी गई।
1. SSA मद से वेतन प्राप्त शिक्षकों का मई 2022 का अवरुद्ध वेतन विपत्र दिनांक 03-06-22 को भुगतान हेतु बैंक भेज दिया जाएगा.
2. GOB मद वाले शिक्षकों का मई 2022 का वेतन भुगतान आवंटन प्राप्त होते ही किया जाएगा.
3. (a) विद्यालय अनुदान राशि विद्यालय को निर्गत करने हेतु विद्यालय वार विभागीय स्तर पर limit set किया जा रहा है. विद्यालय अनुदान एवं रात्रि प्रहरी मानदेय निर्गत करने हेतु विभागीय स्तर पर पुनः reminder किया जाएगा. प्रधानाध्यापको से अनुरोध है कि यदि रात्रि प्रहरी को भुगतेय राशि का उपयोगिता SSA कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराए हो, तो यथाशीघ्र उपलब्ध कराना चाहेंगे.
(b) MACP के कार्यन्वयन हेतु प्रकिया को तीव्र गति से बढाते हुए समय सीमा के अंदर पत्र निर्गत किया जाएगा सहित HRA एवं नियोजित शिक्षकों के अन्तर वेतन राशि भुगतान पर सकारात्मक सहमति बनी.
संघ द्वारा ऐच्छिक स्थानांतरण एवं अवरुद्ध वेतन भुगतान हेतु द्वय पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया गया.
इस अवसर पर संघ के पदाधिकारीगण सहित अधिकांश जागरुक शिक्षकगण उपस्थित थे. अपनी समस्याओं को त्वरित निष्पादन हेतु अनुरोध है कि विद्यालय खुलते ही संघ की सदस्यता ग्रहण करना चाहेंगे.
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना). मुजफ्फरपुर के पत्रांक- 714 दिनांक 06.05.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि दिनांक 01.07.2006 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को प्राप्त वेतन प्रक्रम पर दिनांक 01.07.2006 के बाद नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में सचिव, जिला प्राथमिक शिक्षक संघद्वारा सुनवाई की तिथि निर्धारित कर वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने के संबंध में निर्देश देने की याचना की गई।
अतः उक्त मामले की समीक्षा हेतु दिनांक 07.06.2022 को अपराह्न 01:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाती है।
अनुरोध है कि सुनवाई में उपस्थित होकर शिक्षक संगठन द्वारा नियोजित शिक्षकों के देतन विसंगति दूर करने हेतु प्राप्त विभागीय आदेश के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाय।
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