
राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति के गठन / पुनर्गठन करने के लिए संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के स्थान पर संचालक / मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को नामित करने के संबंध मेंअंकित करना है कि बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली-2013, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या- 1318 दिनांक 16.9.2013 के कंडिका (4) में वर्णित समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित संकुल समन्वयक की सहमति से नियत तिथि को विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता-पिता / अभिभावकों की एक आम सभा बुलाई जाएगी।
इसके लिए सूचना पंजी के माध्यम से एक सूचना दी जाएगी। बैठक में संकुल समन्वयक की देखरेख में सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से सदस्यों का चयन किया जाएगा। कंडिका -5 में विद्यालय शिक्षा समिति का निबंधन समिति के गठन के उपरान्त, संकुल समन्वयक की अनुशंसा पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति का निबंधन किया जाएगा। अंकनीय है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5573 दिनांक 02.09.2021 द्वारा सभी CRCC का प्रभार संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक / विद्यालय प्रधान को हस्तांतरित करते हुए विरमित करने का निदेश निर्गत है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न निदेश हैं :
1. कंडिका-4 एवं 5 में वर्णित संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक (CRCC) के स्थान पर संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक नामित होंगे।
2 कंडिका-4 एवं 5 में संकुल विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति के गठन / पुनर्गठन के लिए संकुल समन्वयक के स्थान पर संकुल / पंचायत क्षेत्र के किसी अन्य मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक को संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अधिकृत / नामित होंगे। उपरोक्त प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त निदेश का अनुपालन करते हुए विद्यालय शिक्षा समिति का गठन / पुनर्गठन यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित किया जाय।