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बिहार सरकार का सबसे बड़ा फैसला पुराने शिक्षकों को हर माह की 2 तारीख जबकि हर हाल में इस तारीख तक नियोजित शिक्षको के वेतन का विभाग को करना होगा भुगतान।

बिहार सरकार का सबसे बड़ा फैसला पुराने शिक्षकों को हर माह की 2 तारीख जबकि हर हाल में इस तारीख तक नियोजित शिक्षको के वेतन का विभाग को करना होगा भुगतान।

बिहार पटना :- पुराने शिक्षकों को हर माह की 2 तारीख तक वेतन का होगा भुगतान जबकि नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान की अंतिम तारीख 11 रखी गई है । हर महीने की 11 तारीख को नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है साथ ही ये आदेश भी दिया है कि यदि वेतन मद में आवंटन उपलब्ध नही होने पर जैसे ही जिलो को वेतन मद की आवंटन प्राप्त होती हैं उसे हर हाल में एक सप्ताह के अंदर वेतन भुगतान किया जाय।

 

राज में पुराने वेतनमान वाले स्कूली शिक्षा को हर माह की 2 तारीख तक वेतन आदि का भुक्तान हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन नियमित शिक्षक कर्मियों का भुक्तान प्रत्येक माह की 25 तारीख को अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर होता है उन का भुक्तान अगले माह की 2 तारीख तक सुनिश्चित किया जाए।

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जिला शिक्षा पदाधिकारियों को  यह निर्देश भी दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान पूर्व में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार क्षेत्र से अनुपस्थित विवरणी जिसमें उपस्थिति शिक्षकों की सूची अंकित होगी प्राप्त कर अगले माह की हर  11 तारीख तक करेंगे।

 

वेतन मद में आवंटन प्राप्त होते ही 1 सप्ताह के अंदर वितरण करने की अनिवार्यता होगी यदि किसी कारणवश किसी मद में आवंटन की कमी होगी तो आवंटन प्राप्त कर 1सप्ताह के अंदर वेतन का बकाया वेतन  के भुगतान के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए हैं।

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निर्देश के मुताबिक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की सेवानिवृत्ति की तिथि से 1 वर्ष पूर्व उनकी सेवा पुस्तिका का सत्यापन अनिवार्य होगा या प्रयास किया जाएगा कि सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी बकाया का भुगतान हो जाए।

 

पूर्व में जितने भी मामले लम्बित हैं एवं जिन मामलों में कोई विभागीय कार्रवाई अपराधिक मामला दर्ज होने के कारण भुगतान रुका हुआ होगा तो ऐसे सत प्रतिशत मामले एक सप्ताह में निष्पादन हो जाएंगे।


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