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सेवानिवृत्त शिक्षकों की होगी संविदा पर बहाली।
पटना।राज्य में मिडिल से अपग्रेड हुए प्लस-टू स्कूलों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा पर बहाली होगी। ऐसे शिक्षकों को मानदेय के रूप में प्रति कार्यदिवस 900 रुपये व एक माह के लिए अधिकतम 22,500 रुपये मिलेंगे। वर्तमान में 2678 मिडिल स्कूलों को प्लस-टू स्कूल के रूप में अपग्रेड किया गया है।
नीतीश कैबिनेट में शिक्षा मंत्री विजय कुमार बनते हैं शिक्षकों के लिए किया बड़ा ऐलान।
क्रमिक रूप से 2950 पंचायतों में भी प्लस-टू स्कूल के रूप में मिडिल स्कूल अपग्रेड किये जाने हैं । प्लस-टू स्कूल के रूप में अपग्रेड किये गये एवं किये जाने वाले सभी मिडिल स्कूल उन पंचायतों के हैं, जो हाई स्कूल विहीन थे । ऐसे स्कूलों के लिए 32,916 पद सृजित किये गये हैं। इन्हीं सृजित पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा पर बहाली होगी। संविदा पर बहाली के लिए यह जरूरी होगा कि संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षक बिहार के निवासी हों।
केंद्र या राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हों तथा पेंशन प्राप्त कर रहे हो। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड हो।ऐसे योग्यताधारी अगर प्राथमिक या मध्य विद्यालय से सेवानिवृत्त होंगे, तो वे भी इस योजना से आच्छादित होंगे। चयन के लिए अधिकतम आयुसीमा65 वर्षहोगी।कार्यों की समीक्षा के आधार पर एक-एक साल का सेवा विस्तार मिलेगा।
यह अधिकतम 67 वर्ष की आयु तक होगा चयन के लिए उपलब्ध रिक्तियों का विषयवार समेकन जिला स्तर पर करते ते हुए आदर्शरोस्टरका अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा, जो बिन्दुएकसे प्रारंभहोगा। आरक्षणकोटिवार एवं विषयवार जिला स्तर पर उपलब्धरिक्तियों का माध्यमिक शिक्षा
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राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष को कुलपति के बराबर मिलेगा वेतन, नियमावली प्रभावी।
पटना . शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की नियमावली प्रभावी कर दी है. दरअसल परिषद अभी बिना किसी नियमावली के संचालित था. नयी शिक्षा नीति को प्रभावी तौर पर लागू कराने की औपचारिक जवाबदेही परिषद को ही दी गयी है.अधिसूचना में परिषद के सभी पदाधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गयी है।
नियमावली के तहत परिषद के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते राज्य के विश्वविद्यालयों के समतुल्य होंगे परिषद के मनोनीत सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए पांच हजार रुपये दिये जायेंगे. इसके अलावा उन्हें आवागमन के लिए यात्रा भत्ता भी देय होगा. अधिसूचना में बताया गया है कि अगर मनोनीत सदस्य किसी सरकारी पूर्णकालिक पद पर हैं, तो उन्हें यातायात भत्ता नियमानुसार अपने मूल संगठन से ही मिलेगा. उपाध्यक्ष की वही शक्तियां होंगी, जो अध्यक्ष की तरफ से उसे दी जायेंगी.
सदस्य सचिव की शक्तियां : सदस्य सचिव परिषद का मुख्य।
कार्यपालक अधिकारी होगा. इस पद पर रहते हुए वह बजट तय करेगा. सभी कर्मियों के कर्तव्यों को निर्धारित करेगा. अनुशासित करेगा. उसे वित्तीय अधिकार भी होंगे. हालांकि उसे इसके लिए प्रधान सचिव या उनके समकक्ष वरिष्ठ अफसर से अनुमोदन लेना होगा.