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समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2022-23 के स्वीकृत स्पोर्ट्स एवं फिजिकल एजुकेशन मद अंतर्गत विद्यालय स्तर पर खेल सामग्रियों का क्रय किया जाना है। खेल सामग्रियों का क्रय वित विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं० एम04 12 / 2015 (खंड) 9331 वि० दिनांक 07.12.2016 के अनुसार बिहार वित नियमावली, 1950 के नियम 131 (घ) के अनुसार क्रय समिति द्वारा किया जाएगा। इसके लिए त्रिसदस्यीय क्रय समिति गठित किया जाता है, जो निम्नवत् होगा :-
1. विद्यालय के प्रधानाध्यापक
2 विद्यालय के वरीय शिक्षक
3. विद्यालय के शारीरिक शिक्षक / अनुदेशक (अनुपलब्धता की स्थिति में द्वितीय वरीय शिक्षक ) अंकनीय है कि जिन विद्यालयों में तीन से कम शिक्षक होंगे, वहाँ विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं एक वरीय शिक्षक के साथ विद्यालय शिक्षा समिति / विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नामित एक व्यक्ति (जो संबंधित समिति का सदस्य हो) क्रय समिति के सदस्य के रूप में होंगे। पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र ( शपथ पत्र ) गठित क्रय समिति के द्वारा भरा जायेगा। क्रय समिति के द्वारा यह ध्यान रखा जाएगा कि :- > बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के द्वारा उपलब्ध करायी गई खेल सामग्रियों की सूची से ही विद्यालय स्तर पर क्रय किया जायेगा।
> आपूर्तिकर्ता के पास गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) निबंधन हो। क्रय किये गये खेल सामग्री का दर MRP से अधिक नहीं हो, साथ ही प्रचलित बाजार दर से अधिक नहीं हो।
> खेल सामग्री से संबंधित कैटलॉग आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किया जाय।
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