
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनकी महंगाई भत्ते के एरियर की डिमांड अब जोर पकड़ रही है । कई दौर की बातचीत और काफी इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के एक बड़े संगठन ने डीए एरियर की डिमांड पूरी करवाने का दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है । यह धरना 7 सिंतबर 2021 को पूरे देश में होगा।कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाईज एंड वर्कर्स ने कर्मचारियों से अपील की कि वे इस धरने में भाग लें और डीए एरियर की डिमांड पूरी करने के लिए दबाव बनायें । कन्फेडरेशन के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक फ्रीज चल रही थी। सरकार ने अब 1जुलाई 2021 से डीए और डीआर में बढ़ोतरी को तो हरी झंडी दिखा दी है ।
लेकिन बीते डेढ़ साल का एरियर देने से मना कर दिया है।
इससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी गाढ़ी रकम सरकार के पास रह गयी कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल आरएन पाराशर ने कहा कि यह धरना 7 सितंबर को देश कैपिटल में होगा। संगठन के लोग वहां इकट्ठा होकर अपनी डिमांड बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि डीए और डीआर के एरियर का मुद्दा सरकार को तत्काल हल करना होगा। इसके साथ ही हम सरकार से कोविड-19 को लेकर हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी कहेंगे। बता दें कि अगस्त में मॉनसून सत्र के दौरान सरकार ने राज्यसभा में बयान दिया था कि जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए कोई बकाया पेमेंट नहीं किया जायेगा ।
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मतदान के दिन संबंधित इलाके में छुट्टी अनिवार्य।
राज्य ब्यूरो, पटनाः राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश का सख्ती से पालन कराने का शासन को निर्देश दिया है। आयोग ने श्रम संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। यह आदेश सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, दुकानों एवं फैक्ट्रियों पर लागू होगा।
आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ दंड का प्रविधान किया गया है। पांच सौ रुपये दंड वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने छुट्टी संबंधित आदेश का 11 चरण में होने वाले चुनाव में पालन कराने का निर्देश दिया है।
जिस प्रखंड में जिस दिन चुनाव होंगे, उस दिन उस परिक्षेत्र में अवकाश रहेगा। आयोग के सचिव ने श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम में मतदान के दिन वेतन के साथ अवकाश घोषित किए जाने का प्रविधान है। अवकाश के कारण किसी कर्मी की मजदूरी में कटौती नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा मतदान के दिन संबंधित मतदान क्षेत्र ( प्रखंडों ) में वेतन के साथ अवकाश घोषित करना आवश्यक समझा गया है।