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पटना। नगर क्षेत्र के आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाले स्कूलों के नियोजित शिक्षकों को शहरी आवास भत्ता आठ प्रतिशत मिलेगा।
दरअसल, नगर क्षेत्र के आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाले स्कूलों के नियोजित शिक्षकों को शहरी आवास भत्ता आठ प्रतिशत दिये जाने के मामले में सारण के जिल शिक्षा पदाधिकारी ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा था। इसके मद्देनजर प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी मागर्दशन देते हुए कहा है कि 11 अगस्त, 2015 को जारी शिक्ष विभाग के संकल्प संख्या - 1530 की कंडिका 2.5 प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समय-समय पर राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता मकान किराया भत्ता एवं देय वार्षिक वेतन वृद्धि देने क प्रावधान किया गया है। इस आलोक में नियमानुसा काररवाई करने का निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्री प्रसाद ने सारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है।
वर्ग 1-5 को 169 व 6-8 को मिलेंगे 253 रुपये
खाद्यान वितरण में तय मानक के अनुरूप वर्ग एक से पांच तक के बच्चों के लिए 100 ग्राम खाद्यान एवं 4.97 रुपया परिवर्तित मूल्य की राशि प्रति छात्र प्रति दिन के हिसाब से और वर्ग छह से आठ में 150 ग्राम खाधान एवं 7.45 रुपया परिवर्तित मूल्य की राशि प्रति छात्र प्रति दिन के हिसाब से दिया जाएगा। इस प्रकार 16 से 31 दिसंबर के बीच के 34 कार्यदिवस के लिए वर्ग एक से पांच के प्रति छात्र को 3.400 किलो खाद्यान एवं कक्षा छह से आठ को प्रति छात्र 5.100/- किलो खाद्यान दिया जाएगा। वहीं वर्ग एक से पाच तक के छात्र को 169 रूपया और कक्षा छह से आठ तक छात्र को 253 रूपया दिए जाएंगे।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण बंद विद्यालयों को खुले हुए अब तीन चार माह हो चुके हैं। लेकिन विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाला मध्याह्न भोजन योजना को अभी भी विद्यालयों में चालू नहीं हो पाई है।
इस वर्ष के अंत तक इसके शुरू होने की उम्मीद थी। इस योजना को अब नए नाम से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के नाम से चलाया जाने वाला था। जिसमें नए ऑनलाइन नियमों के साथ ही भोजन के लिए सामानों की खरीदारी होनी थी। वहीं विद्यालयों को अलग से इस योजना के लिए खाता भी एक निजी बैंक में खोलवाया गया था। इन सब के बावजूद अभी ये योजना शुरू नहीं हो पा रही है। अब अधिकारी इसे अगले वर्ष के जनवरी माह में शुरू होने की उम्मीद जता रहे हैं। अब विद्यालय के छात्रों को 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक के 34 कार्यदिवस के लिए बच्चों के बीच खाद्यान का वितरण किया जाएगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने डीईओ और डीपीओ एमडीएम को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में लाभुक बच्चों को खाद्यान एवं खाना पकाने की लागत राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरि किया जाना है। इसमें 34 दिनों क खाद्यान विद्यालय में अध्यनरत बच्चे के अभिभावकों के बीच वितरण किय जाएगा।
वहीं राशि को एनआईसी के मेद्यासाफ्ट के माध्यम से लाभुक छात्र अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। उन्होंने डीपीओ एमडीएम को निर्देश दिया कि विद्यालये के लिए कक्षावार तिथि निर्धारित कर खाद्यान का वितरण किया जाए। जिसमे रोस्टर के मुताबिक बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर खाद्यान क वितरण हो। जिससे सभी का असानी से खाद्यान मिल सके।