
अब नयी सरकार में लगेगी नियुक्ति नियमावली पर मुहर
ड्राफ्ट वायरल, नियोजित शिक्षकों को एसीपी मिलने के आसार
पटना। प्रस्तावित शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर अब नयी सरकार में मुहर लगेगी।
प्रस्तावित नियमावली के ड्राफ्ट की मानें, तो पंचायतीराज व नगर निकाय शिक्षकों को एसीपी मिलने के आसार हैं यह प्रावधान प्रस्तावित विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक काररवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली के ड्राफ्ट में है यह ड्राफ्ट सोमवार से ही सोशल मीडिया में वायरल है इसके मुताबिक शिक्षकों को योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन देय होगा इस हेतु मूल्यांकन दक्षता जांच या शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित संवर्ग के शिक्षक अपने ही संवर्ग में रहेंगे। इसे लागू करने के लिए प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से अधिसूचित किया जायेगा। प्रारंभिक शिक्षक के स्नातक कोटि संवर्ग के पद पर प्रोन्नति हेतु मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा।
प्रशासी विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किया जायेगा पूर्व से कार्यरत शिक्षक का अपने नियोजन इकाई अथवा अन्य नियोजन इकाई अंतर्गत समान कोटि अथवा उच्च कोटि के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ मात्र वेतन संरक्षण के लिए देय होगा।
इस बीच वायरल ड्राफ्ट का हवाला देते हुए टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (गोपगुट) के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक एवं प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने कहा कि अगर ड्राफ्ट की माने तो ऑनलाइन केंद्रीयकृत आवेदन लेने की प्रक्रिया, वित्तीय उन्नयन का लाभ एवं समान ग्रेड पर भी वेतन संरक्षण का लाभ स्वागत योग्य है लेकिन, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को पदोन्नति जैसे से वंचित रखना शिक्षकों के हित में नहीं है। पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे अहम बिंदुओं पर भी विचार होना चाहिये।
दूसरी ओर टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक राजू सिंह एवं महासचिव आलोक रंजन ने भी वायरल ड्राफ्ट को शिक्षकों के हितों के प्रतिकूल बताया है।
छात्र-छात्राओं के खाते में जल्द जायेगी छात्रवृत्ति की राशि
पटना। राज्य में 9वीं - 10वीं के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति की राशि जल्द ही जायेगी
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के वर्ग 9 एवं 10 तक के छात्र-छात्राओं के लिए विद्यालय छात्रवृत्ति की व्यवस्था लागू है। इसके लिए 1,06, 16, 10,000 रुपये की राशि विमुक्त हुई है। यह राशि डीबीटी माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।
हमे उम्मीद है कि आरजेडी के माननीय द्वारा शिक्षक से किए गए वायदे पर खरे उतरेंगे शिक्षक के समान काम समान वेतन, कर्मचारी के पुरानी पैंशन को बिहार मे लागू कर कर्मचारी के दिल पर आप सर्दियो तक राजकरेंगे। शिक्षक समाज के तरफ से आपको बिहार कै बागडोर मिलने पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना।
समान काम पर समान वेतन हक़ और समानता के अधिकार की बात है। ये इंसाफ़ की बात है। दो शिक्षक जब एक ही विद्यालय में पढ़ा रहें है तो उनका वेतनमान अलग-अलग क्यों ?
हमारी सरकार बनते ही नियोजित शिक्षकों की समान काम-समान वेतन की माँग को पूरा किया जाएगा।