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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए जारी कर दिया आदेश।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए जारी कर दिया आदेश।

स्कूल-कॉलेजों में होंगी परीक्षाएं
पटना। राज्य में स्कूल-कॉलेज तो 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे, लेकिन पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही स्कूल-कॉलेजों सहित शिक्षण संस्थानों में शिक्षक-कर्मी भी पूर्व की भांति कोविड प्रोटोकॉल  का पालन करते हुए उपस्थित रहेंगे। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से रविवार को राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किये गये हैं।

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 उल्लेखनीय है कि शनिवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना संक्रमण मामलों के मद्देनजर राज्य के सभी सरकारी-प्राइवेट स्कूल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है । इससे संबंधित गृह (विशेष) विभाग के द्वारा संयुक्तादेश भी शनिवार को ही  जारी किये जा चुके हैं। इसका हवाला देते हुए रविवार को जिला पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये। 

निर्देश में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं कोचिंग संस्थान 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे, लेकिन इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षक-कर्मी पूर्व की भांति कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपस्थित रहेंगे। निर्देश के मुताबिक स्कूल-कॉलेज प्रबंधन पूर्व से निर्धारित परीक्षाओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तय शर्तों के तहत आयोजित कर सकेंगे । इसके लिए सभी शैक्षणिक संस्थान परीक्षा संचालन करने के पूर्व एवं पश्चात संस्थान को सैनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे।

 संस्थान में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना आवश्यक होगा। सभी संस्थानों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग एवं हैंड सुनटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये हैं ।निर्देश में कहा गयाहै किपरीक्षाकेदौरान सभी परीक्षार्थी, वीक्षकगण एवं केंद्र पर उपस्थित सभी कर्मी मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे।कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न होने वाले लक्षण किसी शिक्षक, शिक्षकेतरकर्मी या परीक्षार्थी में दृष्टिगत होने पर तत्काल चिकित्सीय सलाह की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये गये हैं ।

 इसकी प्रति राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, प्रमंडलीय आयुक्तों, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद केराज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग के सभी निदेशालयों के निदेशक, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों
एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी दी गयी है ।


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