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सीतामढ़ी कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत प्रत्येक लाभान्वित शिक्षकों के ईपीएफ खाते में प्रति माह वेतन भुगतान के साथ ही 3750 रुपये जमा करने का प्रावधान है। इसमें शिक्षकों की अंशदान की राशि 1800 रुपये तथा सरकार की ओर से देय अंशदान 1950 रुपये शामिल है। सरकार की ओर से ईपीएफ योजना के लाभुकों के अंशदान 1950 रुपये में 1800 रुपये मूल अंशदान की राशि तथा 150 रुपये कोस्ट ऑफ रेमिटेंस का बताया गया है। शिक्षकों का वेतन भुगतान के साथ ही उनके अंशदान की राशि 1800 रुपये प्रति माह के हिसाब से कटौती कर ईपीएफ खाते में जमा कराने की जिम्मेवारी भुगतान अधिकारी स्थापना डीपीओ की है।
नियोजित शिक्षकों के आश्रितों कोरोना काल में मिले 50 लाख सहायता राशि।
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शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति ने ईमेल से मुख्यमंत्री समेत अन्य अधिकारियों को भेजा ज्ञापन।
सीतामढ़ी। शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति की ओर से प्रदेश प्रतिनिधि शशि रंजन सुमन ने ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, प्रधान सचिव एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार से पंचायतीराज संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों जिनकी मृत्यु ब्वअपक 19 से संक्रमित होने के कारण हो गयी है उनके आश्रितों को विशेष अनुकम्पा, विशेष पारिवारिक पेंशन, विशेष अनुग्रह राशि व इडीएलई के तहत बीमा लाभ देने की मांग की है।
इस सम्बंध में दिए गए ज्ञापन में उन्होंने ने कहा है कि कोविड 19 से संक्रमित होने के कारण जिन शिक्षकों की मौत हो गयी है उनके आश्रितों को विशेष अनुकम्पा का लाभ, विशेष पारिवारिक पेंशन का लाभ, विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में पचास लाख रुपए की राशि मुआवजा के रूप में शीघ्र दिलवाया जाए। साथ ही ईपीएफ के तहत मिलने वाली एम्प्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इन्शुरन्स का बीमा लाभ की राशि भी शीघ्र भुगतान की जाए।