
1) सभी अवर निरीक्षक व बीईओ को दिया गया निर्देश
2) 12 वर्ष पूरा होने वाले नियोजित शिक्षकों को होगा लाभ
12 वर्ष सेवा व अर्हता प्राप्त करने शिक्षकों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है । जैसे ही सूची बनकर आएगी, प्रक्रिया तेज हो जाएगी। शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा।
- दुर्गा प्रसाद, डीपीओ, स्थापना, गया।
गया। नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। लंबे इंतजार के बाद अब उनकी प्रोन्नति लाभ का रास्त साफ हो गया है।
प्रारंभिक और मिडिल स्कूल के शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से पत्र जारी किया गया है। सभी अवर निरीक्षक और बीईओ को प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
12 वर्ष पूरा है, तो लाभ मिलेगा : पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान के तहत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
शिक्षक संघों की मांग पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी - स्थापना शाखा की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। इसके तहत बिहार नगर / पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 के नियम 16 (11) के अनुसार प्रोन्नति का लाभ शिक्षकों को दिया जाएगा। इसका लाभ उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जो सभी अर्हता पूरी करते हैं। इसके लिए कम से कम 12 वर्ष लगातार संतोषजनक सेवा होनी चाहिए।
पत्र में कहा गया है कि नगर / पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अहर्त्ता प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। जो शिक्षक अर्हता पूरी करेंगे उन्हें वेतनमान (स्नातक कोटि) में प्रोन्नति दी जायेगी। इसके लिए दक्षता जाँच / शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उतीर्ण होना अनिवार्य होगा।
प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे। गया जिले में लगभग छह हजार से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। इस संबंध में स्कूल अवर निरीक्षक और सभी बीईओ को सूची बनाने और प्रमाण-पत्र लेकर जिला मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया है।