
>विद्यालय अध्यापक व प्रधान शिक्षकों का वेतन सात दिनों में भुगतान – शिक्षा विभाग का आदेश
- सात दिनों में वेतन भुगतान का आदेश
- सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कड़े निर्देश
- विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की हिदायत
- इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिकायतों का तत्काल समाधान
पटना: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने आदेश जारी किया है कि विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों का अद्यतन वेतन सात दिनों के भीतर भुगतान किया जाए। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को पत्र लिखकर सख्त निर्देश दिए गए हैं।
एसीएस ने स्पष्ट किया कि वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। सभी डीईओ को सुनिश्चित करना होगा कि टीआरई-वन, टू और श्री के अंतर्गत चयनित शिक्षकों को समय पर वेतन मिले।
पत्र में हिदायत दी गई है कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम तीन और मध्य विद्यालयों में पांच शिक्षक की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। हाल की समीक्षा में पाया गया कि कई विद्यालयों में इस मानक का पालन नहीं हो रहा है।
डॉ. सिद्धार्थ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक मुख्यालय के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से आने वाले फोन कॉल रिसीव नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, विद्यालयों के जरूरी फोटो भी अपलोड नहीं किए जा रहे हैं, जो विभागीय निर्देशों का उल्लंघन है।
इस संदर्भ में सभी डीईओ को निर्देश दिया गया है कि इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षकों द्वारा दायर परिवाद पत्रों का तत्काल समाधान किया जाए। शिकायतों का निपटारा न होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाए और स्थानांतरित शिक्षकों के वेतन का अंतिम प्रमाण पत्र शीघ्र जारी किया जाए। यह कदम शिक्षकों के हित में उठाया गया है, ताकि उनकी समस्याओं का समय पर निवारण हो सके।