
पटना उच्च न्यायालय ने औरंगाबाद स्थित कर आवासीय बालिका विद्यालय (प्लस 2) के निर्माण के मामले में मुख्य सचिव से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने अजय कुमार की लोकहित याचिका पर उक्त आदेश दिया याचिका द्वारा न्यायालय के ध्यान में लाया गया कि विद्यालय का निर्माण कार्य अरसे से लंबित है। राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने बताया कि 2011 में औरंगाबाद के औद्योगिक इलाके में 248 बेड वाले आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया था। बाद में सरकार ने सुरक्षा कारणों से उसे औद्योगिक इलाके से हटाने का निर्णय लिया और 720 बेड वाले आवासीय सह शिक्षा विद्यालय के निर्माण का निर्णय लिया। औद्योगिक परिक्षेत्र में स्थित पुराने विद्यालय का भवन एक सीमेंट कंपनी को दिया गया है। सीमेंट कंपनी सरकार को निर्माण की लागत राशि वापस करेगी।
बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष को उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस।
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने वेटरन्स फोरम फोर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ की लोकहित याचिका पर सुनवाई की करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी उस अधिसूचना को रद करने का आग्रह किया है।