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संविधान की धारा 21 (क) के अन्तर्गत 6-14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा उनका मौलिक अधिकार हो गया है। इसलिए 6-14 आयुवर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेवारी है बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 करने तथा राज्य के सभी बच्चों को विद्यालय के अन्दर लाने और उन्हें गुणवतापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 3.23 लाख पंचायत / प्रखंड / नगर शिक्षकों का नियोजन किया गया है। इस प्रकार कुल 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन के भुगतान हेतु विभिन्न नियोजन ईकाईयों को राज्य सरकार एवं समग्रशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुदान की राशि दी जाती है।
2. कुल 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों में से 66,104 नगर प्रखण्ड एवं पंचायत शिक्षकों का वेतन भुगतान राज्य सरकार की निधि से तथा शेष का वेतन भुगतान समग्रशिक्षा अभियान के मद से किया जायेगा राशि का प्रावधान वर्ष 2022-2023 के बजट (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) में किया गया है।
3. वर्ष 2022 2023 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित 66,104 नगर प्रखण्ड एवं पंचायत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु विभिन्न शीर्षों में निम्नवत प्रावधानित राशि में से राशि की निकासी की जाएगी
(i) नगर निगम के नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत कुल ₹60.65.20,000/- ( साठ करोड़ पैसठ लाख बीस हजार रूपये) मात्र का विकलन मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा लघु शीर्ष-191 नगर निगम को सहायता, माँग संख्या 21. उप शीर्ष-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु विपत्र कोड-21-2202011910001 विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान विषयशीर्ष 0001-31-04 सहायक अनुदान वेतन से किया जायेगा।
(ii) नगर परिषद के अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत कुल ₹83,46,38,000/ (तेरासी करोड़ छियालिस लाख अड़तीस हजार रूपये) मात्र का विकलन मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष 192 नगर पालिकाओं / नगर परिषदों को सहायता माँग संख्या - 21, उप शीर्ष-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु विपत्र कोड-21-2202011920001, विस्तृत शीर्ष 31 सहायता अनुदान विषयशीर्ष 0001-31-04 सहायक अनुदान वेतन से किया जायेगा।
(iii) नगर पंचायतों के अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत कुल ₹1. 1,16,70,24,000/- (एक अरब सोलह करोड़ सत्तर लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र का विकलन मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा लघु शीर्ष-193-नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता माँग संख्या 21 उप शीर्ष-0001-नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु विपत्र कोड-21-2202011930001 विस्तृत शीर्ष 31 सहायता अनुदान विषयशीर्ष 0001-31-04 सहायक अनुदान वेतन से किया जायेगा।
(iv) प्रखण्डों के अन्तर्गत नियोजित प्रखण्ड शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत कुल ₹26,20,66,25,000/- (छबीस अरब बीस करोड़ छियासठ लाख पचीस हजार रूपये) मात्र का विकलन मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा लघु शीर्ष 197 ब्लॉक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता माँग संख्या 21 उप शीर्ष-0002 प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु विपत्र कोड-21-2202011970002 विस्तृत शीर्ष 31 सहायता अनुदान विषयशीर्ष 0002-31-04 सहायक अनुदान वेतन से किया जायेगा।
(v) पंचायतों के अन्तर्गत नियोजित पंचायत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत कुल ₹42,58,86,000/- (बयालीस करोड़ अन्ठावन लाख छियासी हजार रूपये) मात्र का विकलन मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01 प्रारंभिक शिक्षा लघु शीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता, माँग संख्या 21, उप शीर्ष-0002 पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु विपत्र कोड-21-2202011980002. विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान विषयशीर्ष 0002-31-04 सहायक अनुदान वेतन से किया जायेगा।
4. अतः राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखण्ड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक के स्वीकृत 66,104 पद के लिए वित्तीय वर्ष 2022 2023 में शत-प्रतिशत राज्य सरकार के मद से वेतन भुगतान हेतु क्रमश: नगर निकायों पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को सहायक अनुदान वेतन मद में कुल बजट उपबंध राशि ₹2924,06,93,000/- ( उनतीस अरब चौबीस करोड़ छ लाख तीरानवे हजार रूपये मात्र) की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त आवंटन से मात्र वैधानिक रूप से नियोजित एवं कार्यरत शिक्षकों के वेतन का भुगतान करेंगे एवं भुगतान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।
6. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं0-9736 दिनांक 19.10.2011 की कंडिका - 2 (क) के आलोक में 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित राशि का सामंजन महालेखाकार से कराकर ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।
7. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा जिला के कोषागार से CFMS के माध्यम से राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-8244 दिनांक 02.08.2010 की कंडिका 2 (घ) के अनुसार नियोजन इकाईयों से पूर्व प्राप्ति रशीद प्राप्त कर की जायेगी। जिले के लिए चयनित नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित नियोजन ईकाई को राशि उपलब्ध करा दी जायेगी नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नोडल बैंक के माध्यम से विभागीय निदेश के आलोक में किया जायेगा।
8. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में उक्त राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। 9. राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार बिहार को भेजा जायेगा एवं उसकी प्रति विभाग को भी मदवार व्यय विवरणी के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
10. शिक्षकों का वेतनादि भुगतान सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा तथा राशि निकासी एवं व्यय वास्तविक भुगतेय राशि के आधार पर एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।
11. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 4443 दिनांक 18.06.2018 में निहित निर्देश के आलोक में वित्त विभाग की सहमति संचिका के पृष्ठ 159 / टि० पर प्राप्त है। 12. स्वीकृत्यादेश पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ 155/ टि0 पर प्राप्त है।
13. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।